जबरन वसूली मामले में दाऊद का भतीजा और 2 अन्य बरी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शनिवार, 13 अप्रैल 2024 (01:42 IST)
Dawood's nephew and 2 others acquitted in extortion case : मुंबई की एक विशेष अदालत ने जबरन वसूली मामले में भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के भतीजे और 2 अन्य को शुक्रवार को बरी कर दिया। तीनों के खिलाफ 2019 के जबरन वसूली मामले में कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
ALSO READ: किसने खरीदी माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति?
विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के ने गैंगस्टर के भतीजे मोहम्मद रिजवान शेख इब्राहिम (कास्कर), अहमदराजा वधारिया और अशफाक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 387 (जबरन वसूली के लिए लोगों को मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए डराना), 120 (आपराधिक साजिश) और मकोका के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपों से बरी कर दिया।
ALSO READ: पुलिसवाले का बेटा दाऊद इब्राहिम ऐसे बना डोंगरी के गुंडे से अंडरवर्ल्‍ड डॉन
एक बिल्डर को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में 2019 में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी