एसएससी परीक्षा परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

शुक्रवार, 31 अगस्त 2018 (23:53 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की 2017 में हुई परीक्षाओं पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
 
 
न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की खंडपीठ ने पूरे तंत्र को दागी बताते हुए एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन और कंबाइंड सीनियर सेकंड्री लेवल एग्जाम 2017 के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी।
 
खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पूरा एसएससी सिस्टम और परीक्षा प्रणाली दागी है, ऐसे में वह किसी को एसएससी परीक्षा घोटाले का फायदा उठाकर नौकरी हासिल नहीं करने देगी।
 
गौरतलब है कि एसएससी पेपर लीक के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिनमें सिफी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के 10 कर्मचारी भी शामिल थे। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे। गिरफ्तार हुए लोगों ने उस टेक्नोलॉजी का खुलासा भी किया था जिसके जरिए यह घोटाला किया गया था।
 
याचिकाकर्ता शांतनु कुमार की ओर से वकील प्रशांत भूषण और गोविंदजी ने दलील दी कि सीबीआई ने अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट में ही स्वीकार किया था कि प्रश्नपत्र के संरक्षक ने खुद ही पर्चा लीक किया था।

भूषण ने परीक्षा के नतीजे 1-2 दिन में घोषित होने की जानकारी न्यायालय को देते हुए मांग की कि परीक्षा परिणाम रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार में सी और डी वर्ग की नौकरियों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है।

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