देहरादून। कोरोनावायरस (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य में कोरोनावायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन (Omicron) से संक्रमण का पहला मामला देहरादून में सामने आया है।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने Variant of Concern घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है।इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21 दिसंबर, 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, ताकि ओमिक्रॉन के खतरे को रोका जा सके।
राज्य में Night Curfew रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान निम्नलिखित सेवाएं, जो चौबीसों घंटे जारी रहेंगी, इसमें सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की सेवा, तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे-पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस सेवा, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट शामिल हैं।
इसके अलावा राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं, डाकघरों सहित डाक सेवाएं, दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवा/ डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं भी छूट पा सकेंगी।सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।