नई दिल्ली। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
अधिसूचना के अनुसार, गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 में संशोधन किया है। जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। नए नियमों को अधिसूचित किया गया है. इसमें उपराज्यपाल को अधिक शक्ति प्रदान करने वाले नियम जोड़े गए हैं।
उल्लेखनीय है कि अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य के राज्यपाल मनोज सिन्हा की ताकत बढ़ गई है। मोदी सरकार ने 6 अगस्त 2020 को राज्य का राज्यपाल बनाया था।