नई दिल्ली। खतरनाक हद तक बढ़ चुके प्रदूषण में कमी लाने की दिशा में एक अंतरिम उपाय करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा और डीजल से चलने वाले 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, 'एनजीटी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में वाहन से होने वाले प्रदूषण का गंभीर योगदान देखते हुए यह अहम है कि सरकार को एक गंभीर नजरिया अपनाना और फैसला लेना चाहिए कि क्या दिल्ली में किसी डीजल वाहन, नए या पुराने, का पंजीकरण होना चाहिए।'