इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को अयोध्या मामले में अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। फैसले के मु्ख्य बिंदु इस प्रकार हैं :- * विवादित जमीन ही राम जन्मभूमि * जन्मस्थान पर राम की पूजा जारी रहेगी
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* मुस्लिम जगह का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे * विवादित स्थल से नहीं हटेगी भगवान राम की मूर्ति * विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बाँटा * एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को, दूसरा रामलला ट्रस्ट को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को * तीन जजों की पीठ ने दिया फैसला * हाशिम अंसारी ने फैसले का स्वागत किया * सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा 2-1 से खारिज * सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जिलानी ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएँगे * तीन माह तक यथास्थिति बनी रहेगी * अपील के लिए तीन माह का वक्त * एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर आया फैसला * जमीन पर मूल रूप से मंदिर था * मीर बाकी ने बनाई थी मस्जिद * बाबर के निर्देश पर बनी थी मस्जिद