टिहरी के जिला पर्यटन एवं साहसिक पर्यटन विकास अधिकारी जसपाल सिंह चौहान ने बताया कि जिला प्रशासन, वन विभाग और पर्यटन विभाग के संयुक्त निरीक्षण के बाद 27 सितंबर से गंगा नदी में राफ्टिंग करने की अनुमति जारी कर दी गई है।
चौहान ने बताया कि जीवन रक्षक जैकेट राफ्टिंग में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसकी गुणवत्ता की समय समय पर आकस्मिक जांच की जाएगी ताकि दुर्घटना होने की स्थिति में पर्यटक की जान को कोई जोख़िम न हो। इस बार से पर्यटक गाइडों द्वारा कैमरे से पर्यटकों के लिए पैसे लेकर फिल्म बनाने पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।