जीआरपी ने कांवड़ियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। बाद में कांवड़ियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।धर्म यात्रा में ऐसा व्यवहार क्यों?
— Nitin Sabrangi (@NitinSabrangi) July 19, 2025
कांवड़ लेने जाते कांवड़ियों से एक सीआरपीएफ- CRPF जवान की यूपी के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर तकरार हो गई. उसके बाद जवान के साथ जैसे वह मॉब लिचिंग जैसा करने को तैयार हो गए. #kanwaryatra #mirjapur pic.twitter.com/cGWcudgL09