अब 85 साल से अधिक उम्र के लोग ही कर सकेंगे डाक मतपत्र से मतदान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शनिवार, 2 मार्च 2024 (07:31 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए शुक्रवार को चुनावी नियमों में संशोधन किया। अभी तक 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग इस सुविधा के पात्र थे। यह संशोधन लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा होने से कुछ दिन पहले किया गया है।
 
विधि मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन किया गया है।
 
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार देश में 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 वर्ष से अधिक है जिनमें ‘शतायु’ (जो 100 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं) मतदाताओं की संख्या 2.38 लाख है।
 
उल्लेखनीय है कि देश में इसी माह लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। अप्रैल और मई में मतदान होगा। (भाषा)
Edited by : Nrapendra Gupta   

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