Electoral Bond Hearing: सुप्रीम कोर्ट CJI ने फटकारा, कहा सब बताना पड़ेगा, SBI बोला, हमें बदनाम कर रहे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सोमवार, 18 मार्च 2024 (11:42 IST)
Supreme Court on Electoral Bonds : सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई मामले में अब सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक पूरी डिटेल्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 

अदालत की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को हर जरूरी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें कहा गया था कि पूरी जानकारी उपलब्ध कराए, तो बैंक ने पूरी जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं करवाई। इस पर एसबीआई ने कहा कि उसे बदनाम किया जा रहा है।
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यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए : दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई हुई थी, तो अदालत ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं करने को लेकर एसबीआई से सवाल किया था। अदालत ने कहा था कि एसबीआई को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य है। यूनिक नंबर के जरिए ये पता चला सकता है कि किस राजनीतिक दल को चंदा दिया गया और चंदा देने वाला शख्स/कंपनी कौन थी।

21 मार्च तक पूरी जानकारी दे एसबीआई : सुप्रीम कोर्ट ने लगभग फटकार लगाते हुए कहा कि एसबीआई 21 मार्च तक सारी जानकारी दें। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग भी पूरा ब्योरा प्रकाशित करे। सुप्रीम कोर्ट CJI ने फटकारा और कहा कि सब बताना पड़ेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स अपलोड कर दी। हालांकि, इसमें बॉन्ड नंबर नहीं है।

साल्वे ने कहा- हम सारी जानकारी देने को तैयार : चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर को लेकर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे से कहा कि हमने पूरा ब्यौरा देने को कहा था। लेकिन एसबीआई ने चुनिंदा जानकारी दी है। वह ऐसा नहीं कर सकती है। इस पर साल्वे ने कहा कि हम सारी जानकारी देने को तैयार हैं।
Edited By Navin Rangiyal

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