Aadhaar में नाम और पता है गलत तो लगेंगे ये डॉक्यूमेंट्‍स, दो बार मिलेगा मौका

गुरुवार, 9 जनवरी 2020 (09:03 IST)
आधार (Aadhaar) भारतीयता की पहचान के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बन गया है। अगर आधार में आपका नाम या जन्म तारीख गलत है तो आप इसे आसानी से सही करवा सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जन्म तिथि में एक बार सुधार की सुविधा दी है। मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए डॉक्यूमेंट्‍स की आवश्यकता नहीं होगी। नाम और जन्मतिथि में सुधार के लिए अब इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी।
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नाम में सुधार के लिए लगेंगे ये डॉक्यूमेंट्‍स : UIDAI ने नए फैसले में आधार में नाम बदलने के लिए दो बार मौका देने का फैसला किया है। नाम ठीक कराने के लिए आपके पास पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र में से किसी एक दस्तावेज होना चाहिए। आप आधार केंद्र में इनमें से कोई एक दस्तावेज लेकर सुधार करवा सकते हैं।
 
एक बार ही मिलेगी जन्मतिथि में सुधार की सुविधा : UIDAI ने जन्मतिथि में सुधार के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। इसके तहत यदि जन्म तिथि में बदलाव की स्थिति में 3 साल से कम का अंतर हो तो आप संबंधित दस्तावेज के साथ किसी नजदीकी आधार सुविधा केंद्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं। उम्र में यदि 3 साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केंद्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। यूआईडीएआई के मुताबिक आधार में लिंग में सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी।
 
लगेंगे ये दस्तावेज : जन्मतिथि सही करवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाण-पत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड और पहचान-पत्र में से कोई एक डॉक्यूमेंट्‍स की आवश्यकता होगी।

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