मुंबई हमला, पाकिस्तान में सुनवाई स्थगित

शनिवार, 15 सितम्बर 2012 (20:36 IST)
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मुंबई हमलों में संलिप्त होने के आरोपों का सामना कर रहे सात संदिग्धों के खिलाफ पाकिस्तान की एक अदालत में चल रही सुनवाई 25 सितंबर के लिए स्थगित कर दी गई।

अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित करने से पहले अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों को अगली सुनवाई में गवाही देने के लिए तलब किया।

रावलपिंडी आधारित आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश चौधरी हबीब उर रहमान ने लश्कर-ए-तैयबा कमांडर जकीउर रहमान लखवी के वकील ख्वाजा हरीस अहमद की अर्जी स्वीकार करने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

अर्जी में कहा गया कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों को इस विषय पर इसी सुनवाई के दौरान गवाही के लिए तलब किया जाना चाहिए।

सूत्रों ने बताया कि अहमद ने न्यायाधीश से कहा कि एक खास विषय से जुड़े अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों को इसी सुनवाई के दौरान तलब किया जाना चाहिए, ताकि बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के वकीलों को सुविधा हो।

संघीय जांच एजेंसी के तीन अधिकारी मुहम्मद नवाज, इमरान शाह और सलीमुल्ला अदियाला जेल गए, जहां सुनवाई चल रही है, लेकिन साक्ष्य दर्ज नहीं हो सके। सूत्रों ने बताया कि न्यायाधीश ने उनसे अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साथ अगली सुनवाई में पेश होने को कहा।

गौरतलब है कि एक हालिया सुनवाई में एफआईए के अधिकारी ने अदालत को बताया था कि ये आरोपी अमेरिका में धन हस्तांतरित करने में संदिग्ध हैं। ऐसा करने का इनका मकसद ‘वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल’ कनेक्शन प्राप्त करना था, जिनका इस्तेमाल आतंकवादियों ने नवंबर 2008 के मुंबई हमलों में किया था।

इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। इसके लिए पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया गया था। पाकिस्तान में इसकी सुनवाई सुरक्षा कारणों को लेकर रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल में चल रही है। (भाषा)

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