मालेगाँव धमाके के आरोपी से पूछताछ की अनुमति

रविवार, 1 फ़रवरी 2009 (12:06 IST)
जबलपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संजयसिंह ने मालेगाँव बम धमाके में गिरफ्तार समीर कुलकर्णी को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जबलपुर पुलिस को उससे जबलपुर के सेंट पीटर चर्च अग्निकांड मामले में जेल में जेल अधीक्षक की उपस्थिति में पूछताछ की अनुमति दे दी।

जबलपुर पुलिस ने कुलकर्णी को मुंबई की आर्थर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर यहाँ अदालत में पेश किया था। पुलिस ने अगस्त 2008 में सेंट पीटर चर्च में हुए अग्निकांड में कुलकर्णी को आरोपी बताया है।

पुलिस मकोका कोर्ट से 30 दिसम्बर को कुलकर्णी को भी लेकर यहाँ आई थी और प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में उसे पुलिस रिमांड पर सौंपने की माँग की थी लेकिन अदालत ने पुलिस के आवेदन को अस्वीकार करते हुए आरोपी को तत्काल मुंबई की आर्थर जेल में भेजने के निर्देश दिए थे।

तीन जनवरी को भी पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सज्जन सिंह की अदालत में कुलकर्णी को पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने की माँग की लेकिन अदालत ने पुलिस का आवेदन अस्वीकार करते हुए कहा था कि वह उच्च न्यायालय में इसके लिए आवेदन दे सकती है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकार ने भी कुलकर्णी को पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने संबंधी आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी दो दिन तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहेगा और पुलिस चाहे तो जेल अधीक्षक की उपस्थिति में उससे पूछताछ कर सकती है।

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