ईश्वरप्पा को मिली अग्रिम जमानत

सोमवार, 31 दिसंबर 2012 (20:10 IST)
लोकायुक्त अदालत ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा और उनके परिवार के दो सदस्यों को अधिक संपत्ति मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायाधीश आरएम शेट्टार ने ईश्वरप्पा के अलावा उनके पुत्र केई कंतेश और पुत्रवधू शालिनी को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें एक लाख रुपए के बांड और इतनी ही राशि की जमानत देने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें 10 दिनों के अंदर पेश होने का भी निर्देश दिया।

वकील विनोद ने ईश्वरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया था। लोकायुक्त पुलिस ने हाल ही में ईश्वरप्पा के आठ स्थानों पर छापे मारे थे और दस लाख रुपए, 1.9 किलोग्राम सोना और 32 किलोग्राम चांदी बरामद की थी।

इस बीच शिमोगा के दो परिवारों ने तुंगा थाने में एक शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि ईश्वरप्पा द्वारा संचालित एक शैक्षणिक ट्रस्ट ने बायपास रोड पर उनके दो भूखंडों पर अतिक्रमण किया है। (भाषा)

वेबदुनिया पर पढ़ें