पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से तलाक के बाद आयशा उर्फ माहा सिद्दीकी को दूसरी शादी के लिए कम से कम तीन माह इंतजार करना पडे़गा जबकि शोएब बिना किसी विलंब के दूसरा विवाह कर सकेंगे।
तलाक के प्रावधानों के मुताबिक पहली बार तलाक का ऐलान करने वाला दूल्हा बिना किसी विलंब के दूसरी शादी कर सकता है। शोएब ने आज ही आयशा को अपनी पत्नी स्वीकारने के बाद उन्हें लिखित तलाक दिया था।
तलाक दोनों परिवारों की रजामंदी से हुआ और शोएब ने आयशा को 15 हजार रुपए का हर्जाना दिया है। तलाक कराने वाले काजी ने भी कहा कि तलाक इस्लामिक कानून के तहत हुआ है और दोनों पक्षों की तरफ से दो-दो गवाह उस समय मौजूद थे।
हालाँकि पाकिस्तान के सियालकोट में तीन जून 2002 को बने निकाहनामे में तलाक की स्थिति में 400 रुपए खर्चे की राशि तय की गई थी लेकिन गोलकुंडा के काजी जाफरी की मौजूदगी में हुए तलाक के दौरान निर्णय लिया गया कि आयशा को अगले तीन माह की अवधि तक पाँच हजार रुपए प्रतिमाह की राशि दी जाए।
पिछले 96 घंटे से आयशा के साथ शोएब की शादी की वास्तविकता को लेकर चल रहे नाटकीय घटनाक्रम के पटाक्षेप के बाद अब भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ 15 अप्रैल को यहाँ होने वाली शोएब की बहुप्रतीक्षित शादी का रास्ता साफ हो गया है। (वार्ता)