पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और आयशा सिद्दीकी के कथित विवाह के सबूतों तथा सूचना की जाँच करने के लिए मंगलवार को सेंट्रल क्राइम स्टेशन (सीसीएस) टीम आयशा के घर गई।
एसीपी मुरलीधर, इंस्पेक्टर सुधाकर और बंजारा हिल्स थाने के इंस्पेक्टर के साथ आयशा के घर जाकर मामले की जाँच की। जांच टीम ने आयशा और उनके परिवार का बयान दर्ज किया।
जाँच टीम आयशा और शोएब की शादी के अन्य सबूत, निकाहनामा तथा कई अन्य आरोपों की जाँच के लिए बाद में भी आयशा के घर जाएगी।
गौरतलब है कि पाँच सदस्यीय सीसीएस की टीम ने आयशा और शोएब शादी मामले की जाँच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की 15 अप्रैल को शादी होने वाली है।
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गौरतलब है कि आयशा ने रविवार शाम यहाँ बंजारा हिल्स पुलिस थाने में शोएब के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने उनकी शिकायत पर शोएब के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की गैर जमानती धाराओं 420 (धोखाधडी) 498 ए (पत्नी का उत्पीडन) और 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में आयशा का बयान भी दर्ज कर लिया था। पुलिस ने कल यह मामला सीसीएस के सुपुर्द कर दिया था।
भारत में अपराध करने वाले विदेशी नागरिक के खिलाफ मामला आईपीसी के दायरे में आता है। इसी तरह विदेशों में जुर्म करने वाले भारतीय नागरिक का मामला भी इसी कानून की परिधि में आता है।
इसी बीच शोएब के बहनोई (जीजा) इमरान जफर भी देर शाम पाकिस्तान से दिल्ली पहुँचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। जफर ने एक बार फिर दोहराया कि शोएब और सानिया मिर्जा की शादी 15 अप्रैल को ही होगी और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वे अपनी इस बात पर कायम हैं कि आयशा सिद्दीकी से शोएब का निकाह नहीं हुआ है और सानिया को उनकी पहली बीवी ही माना जाएगा।
इमरान ने कहा कि शोएब ने अपना लिखित बयान जारी कर दिया है और इस मामले को उनके वकील देख रहे हैं। पुलिस ने शोएब पर जो धाराएँ लगाई हैं, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। इमरान ने भारतीय कानून पर विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें यहाँ पूरा न्याय मिलेगा। (वार्ता/वेबदुनिया)