'कलेक्टर व एसपी स्पष्टीकरण दें'

गुरुवार, 2 फ़रवरी 2012 (07:58 IST)
संजय गांधी नेशनल पार्क के समीप सोन नदी पर स्थित सोन घड़ियाल रिजर्व सेंचुरी में अवैध रेत उत्खनन के रवैये को कठघरे में रखने वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया। इसी के साथ सीधी के कलेक्टर व एसपी को तीन सप्ताह के भीतर पूर्व में जारी नोटिस का स्पष्टीकरण सहित जवाब पेश करने निर्देशित कर दिया। मामले में केन्द्र व राज्य शासन, वन एवं पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव वन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और निदेशक संजय गांधी नेशनल पार्क को पक्षकार बनाया गया है।


न्यायमूर्ति अजित सिंह व जस्टिस संजय यादव की युगलपीठ के समक्ष जनहित याचिकाकर्ता सीधी निवासी बसंत सिंह का पक्ष अधिवक्ता मनीष वर्मा ने रखा। दलील दी गई कि घड़ियाल विलुप्तगी की कगार पर आ गए हैं। इसी वजह से उनके संरक्षण के लिए रिजर्व सेंचुरी बनाई गई थी लेकिन उस उद्देश्य पर रेत माफिया पानी फेरने पर उतारू है। घड़ियालों के अंडे नष्ट हो जाते हैं, वहीं नर व मादा की जान को खतरा बना रहता है। इस समस्या को लेकर कलेक्टर व एसपी के अलावा वन विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायतें भी सौंपी गईं लेकिन स्थिति वही ढाक के तीन पात बनी रही। इसी वजह से हाईकोर्ट की शरण ली गई है।

वेबदुनिया पर पढ़ें