Road Safety: कार की पिछली सीट पर भी बेल्ट लगाना होगा अनिवार्य, गडकरी का ऐलान, जानिए कितना लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली। कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अब होगा आवश्यक होगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया। पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट की सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, सभी वाहन विनिर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर देना अनिवार्य है।
कितना लगेगा जुर्माना : केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नियम अनिवार्य है। यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं।