नई दिल्ली। परिवहन विभाग दिल्ली सरकार ने सीएनजी वाहन चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। कोरोनावायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन और तमाम कारणों से अगर वाहन का सीएनजी लीकेज सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो भी अब चालान नहीं कटेगा और न ही कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है।