महंगी होंगी लक्जरी और एसयूवी कारें

मंगलवार, 8 अगस्त 2017 (20:05 IST)
नई दिल्ली। एसयूवी, मध्यम आकार की व बड़ी एवं लक्जरी कारें अब और महंगी हो जाएंगी, क्योंकि जीएसटी परिषद ने इन पर उपकर की दर को मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के लागू होने के बाद इनकी कीमतें कम हो गई थीं।
 
जीएसटी के तहत कारों को उच्चतम दर 28 प्रतिशत कर की श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग में वस्तुओं वे सेवाओं पर 1-15 प्रतिशत तक का उपकर भी लगाया गया है ताकि उससे प्राप्त आय के जरिए जीएसटी में राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। अब एसयूवी और बड़ी कारों पर उपकर की दर बढ़ा दी गई है।
 
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जीएसटी के बाद कारों पर कुल कर (जीएसटी और उपकर मिलाकर) जीएसटी से पहले वाली व्यवस्था के मुकाबले शुल्क कम हो गया था। बयान में कहा गया है कि जीएसटी परिषद ने 5 अगस्त को हुई अपनी 20वीं बैठक में इस मसले विचार किया और केंद्र सरकार से सिफारिश की कि वह 8702 और 8703 शीर्षक के तहत आने वाले मोटर वाहनों पर अधिकतम उपकर मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के लिए विधायी संशोधन करने का प्रस्ताव रख सकती है। बढ़ा हुआ उपकर कब से प्रभावी होगा, इसका फैसला जीएसटी परिषद बाद में करेगी।
 
उपकर में बढ़ोतरी के लिए जीएसटी (राज्यों को राजस्व नुकसान पर मुआवजा) अधिनियम-2017 के धारा-8 में संशोधन की जरूरत होगी। 8702 और 8703 शीर्षकों के तहत आने वाले मोटर वाहनों में मध्यम श्रेणी, बड़ी कार, एसयूवी और 10 से ज्यादा लेकिन 13 से कम लोगों के बैठाने की क्षमता वाले वाहन और 1500 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाले हाइब्रिड वाहन तथा 1500 सीसी से कम इंजन के मध्यम दर्जे की हाइब्रिड कारें आती हैं।
 
जीएसटी फिटमेंट समिति ने अपनी 25 जुलाई की बैठक में पाया कि इन कारों पर कुल कर जीएसटी से पहले की व्यवस्था की तुलना में कम हो गया है। इस समिति पर ही कर की दरों का आकलन करने की जिम्मेदारी है। जीएसटी से पहले इन कारों पर 52 से 54.72 प्रतिशत कर लगता था जिसमें से 2.5 प्रतिशत केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) शामिल था। जीएसटी-सीएसटी के बाद इन पर कुल कर भार 43 प्रतिशत रह गया था।

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद अधिकतर एसयूवी वाहनों की कीमत में 1.1 लाख से 3 लाख रुपए तक की कमी आई है। जहां सभी कारों पर 28 प्रश की दर से कर लगता है वहीं बड़ी कारों, एसयूवी, मध्यम दर्जे की कार, हाइब्रिड कार और हाइब्रिड वाहनों पर 15 प्रतिशत का उपकर भी लगता है। चार मीटर से कम की छोटी पेट्रोल कारों और 1200 सीसी की कारों पर एक प्रतिशत एवं चार मीटर से छोटी डीजल कार और 1500 सीसी से नीचे की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर लगता है।
 
सरकार कारों के साथ तंबाकू और कोयले पर भी जीएसटी के तहत उपकर वसूल रही है जिससे एकत्र होने वाली राशि का इस्तेमाल वह राज्यों को जीएसटी से लागू करने से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए करेगी। उपकर दर की सीमा बढ़ाने के लिए अब सरकार को कानून में संशोधन की जरूरत होगी।

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