आयोग ने कहा, 'आयोग ने आपके जवाब पर ध्यान से विचार किया और पाया कि आपने विवादास्पद बयान देने से इंकार नहीं किया है..ऐसे में आयोग, आपको चुनाव आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन का दोषी पाता है।'
दलितों और महादलितों को कलर टीवी, छात्रों को लैपटाप और गरीबों को धोती साड़ी खरीदने के लिए धन देने का वायदा करके मतदाताओं को लालच देने के आरोप में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। (भाषा)