कोर्ट ने जून में जूही चावला और दो अन्य लोगों द्वारा 5जी लाने के खिलाफ दायर मुकदमे को दोषपूर्ण, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया था और कहा था कि इसे प्रचार हासिल करने के लिए दायर किया गया था और इसे खारिज कर दिया था तथा 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
वही अब खबर आ रही है कि जूही चावला ने अब दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। जूही चावला चाह रही थी कि खारिज शब्द को बदलकर अस्वीकार कर दिया जाए। उनके वकील ने अपने तर्क में कहा कि वादी, जो कभी भी मुकदमे के स्तर तक नहीं गई, केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में खारिज या वापस किया जा सकता है।
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने जूही चावला का वाद खारिज किए जाने से संबंधित उनके आवेदन पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इस वजह से मामले की सुनवाई 29 जुलाई तक के लिए स्थगित हो गई थी। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा था, यह अन्य पीठ के पास जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश के आदेश के तहत 29 जुलाई को अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।