पांच करोड़ रुपये की ज्वैलरी में से डेढ़ करोड़ रुपये की ज्वैलरी पर कर चोरी का मामला दर्ज हुआ। ये ज्वैलरी विभिन्न फर्मों से भेजी गई थीं जिनमें से दो के बाद ट्रांजिट फॉर्म नहीं थे। ज्वैलरी को दूसरे प्रदेश में भेजने के लिए ट्रांजिट फॉर्म जरूरी होता है। अब डेढ़ करोड़ रुपये की ज्वैलरी पर एक प्रतिशत टैक्स और 4 प्रतिशत पैनल्टी वसूल होगी।