सुनवाई के दौरान सलमान के वकील ने कोर्ट से विनती करते हुए कहा कि एक्टर ने 8 अगस्त 2003 को जो गलती से एफिडेविट दिया था उसके लिए उन्हें माफ कर दिया जाए। कोर्ट इस मामले में 11 फरवरी को फैसला सुनाने वाला है। सलमान खान को 1998 में जोधपुर के पास कांकाणी गांव की सीमा में 2 काले हिरणों के शिकार के मामले में अरेस्ट किया गया था।
सलमान के वकील ने कोर्ट को दलील दी कि सलमान ने जानबूझ कर झूठ नहीं कहा। व्यस्तता के कारण वे यह बात भूल गए थे कि उनके हथियार का लाइसेंस गुम नहीं हुआ है। उन्होंने एक अन्य केस का हवाला देते हुए कहा कि अगर सलमान ने इस झूठे एफिडेविट से किसी तरह का फायदा नहीं उठाया है, या भविष्य में इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो उन्हें इस केस से बरी कर दिया जाना चाहिए।
काला हिरण शिकार प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने पांच अप्रैल, 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपित बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। जिसके बाद एक्टर अब बेल पर बाहर हैं।