वहीं अब दलजीत कौर ने निखिल पयेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, दलजीत कौर ने अपने अलग हुए पति निखिल पटेल के खिलाफ आईपीसी की धारा 85 और धारा 316 (2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।
धारा 85 के तहत कानून के अनुसार, अगर कोई पति या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी महिला के साथ बुरा या क्रूर व्यवहार करता है, तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। वहीं 316 (2) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, तो उस व्यक्ति को जुर्माना या 3 साल की जेल की सजा होगी।
दलजीत कौर ने इस खबर को कंफर्म करते हुए एक पोस्ट शेयर करके जॉइंट कमिश्नर अनिल पारस्कर को धन्यवाद कहा है। उन्होंने लिखा, वो पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हुए डरी हुई थीं, लेकिन सबके सहयोग से अब उन्हें भरोसा है कि उनके साथ न्याय होगा।