पुलिस ने आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 417, 402 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। उनपर आरोप है कि आदिल ने महिला से शादी का वादा करके उसका रेप किया।
लड़की ने शिकायत में कहा कि आदिल ने शादी का सांझा देकर मैसूर के एक अपार्टमेंट में उसके साथ रेप किया। जब उसने आदिल से शादी करने के लिए कहा, तो आदिल ने उसका प्रपोजल ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वह इसी तरह की कई लड़कियों के साथ रिश्ते में हैं। इसके बाद आदिल ने लड़की का प्राइवेट वीडियो उसे भेजते हुए किसी से शिकायत नहीं करने के लिए ब्लैकमेल भी किया।