राज कुंद्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि जिन वीडियो के बारे में बात की जा रही है वह इरॉटिक जरूर थे, लेकिन उसमें कोई फिजिकल या एडल्ट कंटेंट नहीं दिखाया गया है। वह बोल्ड वीडियोज के मेकिंग और ब्रॉडकास्टिंग में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे।
बता दें कि राज कुंद्रा को इस केस में क्राइम ब्रांच ने जुलाई में गिरफ्तार किया था। उनपर आईपीसी की धारा 292, 293 और आईटी एक्ट सेक्शन के तहत 66ई, 67, 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। करीब दो महीने जेल में रहने के बाद राज कुंद्रा को जमानत मिली थी।