*आयकर और निगमित कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं। *व्यक्तिगत आयकर पर 5 प्रतिशत का अधिभार हटा, अन्य अधिभार आधे हुए। *मानक कटौती बढ़ी। *शेयर होल्डरों का लाभांश कर मुक्त। *आवास ऋणों पर कर संबंधी रियायतें जारी। *वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगता वाले व्यक्तियों को करों में अधिक छूट। *लाइट डीजल पर 1.50 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पादन शुल्क।
*डीजल और मोटर स्पिरिट पर 50 पैसे का अधिभार। *उत्पाद शुल्क के लिए त्रि.स्तरीय ढाँचा प्रस्तावित। *शीर्ष सीमा शुल्क 30 से घटकर 25 प्रतिशत। *मोटर कार, एयर कंडीशनर और शीतल पेय सस्ते। *आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर अधिक जोर।
*40 हजार करोड़ रुपए की 48 नई सड़क परियोजनाएँ। *दो हवाई अड्डों और दो बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। *कपड़ा क्षेत्र के लिए कई प्रोत्साहन। *कई परिधानों और कपड़ों पर उत्पाद शुल्क घटा।
*गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास योजनाओं की विकास समिति। *सरकारी कार्मचारियों के लिए एलटीसी बहाल। *सार्वजनिक भविष्य निधि और लघु बचत पर ब्याज दर में एक प्रतिशत कमी। *भारतीय जीवन बीमा निगम नौ प्रतिशत आय वाली एक विशेष पेंशन योजना चलाएगा। *आवासीय संपत्ति के निर्माण या खरीद के लिए डेढ़ लाख रुपए तक आयकर के अधीन कटौती योग्य ब्याज जारी रखा जाएगा। *दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा ।2000 रुपए तक के शिक्षा खर्च पर आयकर में छूट। *पचास किलो यूरिया बैग कीमत 12 रुपए, डीएपी तथा एमओपी की कीमत दस रुपए बढ़ी मिश्रित उर्वरक की कीमतें भी बढेंगी।
*खुरदरे रंगीन रत्नों पर सीमा शुल्क घटकर पाँच प्रतिशत। *आयातित सोने पर सीमा शुल्क घटकर 100 रुपए प्रति दस ग्राम किया गया। *सीमेंट की दर में 50 रुपए प्रति टन की बढोतरी। *हलके डीजल पर प्रति लीटर डेढ़ रुपए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क।
*बिना ब्रांड की सर्जरी पट्टियाँ, रजिस्टर, छतरियाँ, किरासिन, प्रेशर लालटेन, नकली जरी, चेपदार टेप, साइकिलें, खिलौने, बर्तन और रसोई की वस्तुएँ, चित्रित टाइलें, शोधक चश्मों के शीशे सस्ते। *मोटर कार पर उत्पाद शुल्क 32 से घटकर 25 प्रतिशत। *साधारण सेवा कर 5 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत तथा दस नई सेवाओं पर लेवी लगाई गई।