Refresh

This website p-hindi.webdunia.com/coronavirus/57-hours-curfew-in-ahmedabad-120112000076_1.html is currently offline. Cloudflare's Always Online™ shows a snapshot of this web page from the Internet Archive's Wayback Machine. To check for the live version, click Refresh.

अहमदाबाद में लगेगा 57 घंटे का कर्फ्यू, Lockdown की अफवाह के बाद बाजारों में उमड़ी भीड़

शुक्रवार, 20 नवंबर 2020 (15:55 IST)
अहमदाबाद। देशभर में कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात के अहमदाबाद में प्रशासन ने 57 घंटे का कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 9 बजे से शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर, शहर में लॉकडाउन (Lockdown) की खबरों के बाद बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
 
अहमदाबाद शहर में कोविड​​-19 के मामलों में वृद्धि के बाद इसके प्रसार को रोकने के लिए प्राधिकारियों ने गुरुवार को नगरपालिका सीमा में शुक्रवार रात से 57 घंटे का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। अहमदाबाद शहर में कर्फ्यू शुक्रवार रात नौ बजे (20 नवंबर) से शुरू होगा और सोमवार (23 नवंबर) को सुबह 6 बजे समाप्त होगा। 
 
अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने शुक्रवार को कहा कि उसके द्वारा संचालित 600 सिटी बसें कर्फ्यू की अवधि के दौरान नहीं चलेंगी।
 
एएमसी ने घोषणा की थी कि इस ‘पूर्ण कर्फ्यू’ के दौरान, केवल दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। सोमवार से शहर में रात नौ बजे से सुबह 6 बजे तक रोजाना रात का कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू होगा।
 
अहमदाबाद शहर में इस महीने की शुरुआत से कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।
इस बीच, लॉकडाउन की अफवाह फैलने के कारण बाजार में जरूरी सामान खरीदने के लिए लोगों के भीड़ बढ़ गई।
 
मुख्यमंत्री का इंकार : गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि उनकी सरकार राज्यव्यापी लॉकडाउन पर 
विचार नहीं कर रही है। 
 
रूपाणी ने कहा कि राज्य के वाणिज्यिक केंद्र अहमदाबाद में कोरोनावायरस मामलों में अचानक वृद्धि के बाद ‘सप्ताहांत का कर्फ्यू’ केवल अहमदाबाद शहर में ‘एहतियाती उपाय के रूप में’ शुक्रवार रात से लगाया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि फिलहाल गुजरात में लॉकडाउन लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। हमने शनिवार और रविवार को अहमदाबाद शहर में एक सप्ताहांत कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। 
 
रूपाणी ने बनासकांठा जिले के अंबाजी में कहा कि इसके अलावा, पुलिस को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है जो फेस मास्क के बिना घूमते और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे।

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी