मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 पाबंदियों में और ढील देते हुए 15 अगस्त से मॉल, रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति देने का बुधवार को फैसला किया। हालांकि इसके साथ यह शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण होना चाहिए। इसके अलावा, दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि स्पा और जिम को भी इस शर्त पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी कि इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी दोनों टीके की दोनों खुराकें ले चुके हों। मंत्री ने कहा इनडोर खेलों की अनुमति होगी, लेकिन सिनेमा हॉल और उपासना स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।