चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश के अनुसार पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, टैक्सी, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानों, शिक्षण संस्थाओं और सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के अलावा बंद कमरों या हॉल में होने वाले किसी भी तरह के समारोह में मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
ऐसा न करने वालों को 500 रुपए का चालान भरना होगा। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और मिजोरम को कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट भेजा था।