दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सभी अस्पतालों के मेडिकल निदेशकों, चिकित्सा अधीक्षकों और निदेशकों को कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि सूची में शामिल उन सभी मरीजों और लोगों की रैपिड एंटीजन जांच अनिवार्य रूप से हो, जो अस्पताल आए हैं।