लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona virus) कोविड-19 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ टीम 11 इस महामारी से प्रदेश की जनता को सुरक्षित करने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं और कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए इसको लेकर प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए भी प्रदेश सरकार के साथ-साथ जिला प्रशासन लगा हुआ है जिसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं।
कोरोना वायरस से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बातचीत करते हुए प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस महामारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका सोशल डिस्टेंस है जिसे अगर प्रदेश के लोग अपना लें तो काफी हद तक कोरोना वायरस से बचा जा सकता है।
कोरोना वायरस से बचाने के लिए कुछ नियम भी बना दिए गए हैं जिसमें मुख्य रूप से मास्क अथवा फेस कवर को सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थल पर घूमना दंडनीय कर दिया गया है और इन नियमों का पालन न करने वाले पर प्रथम एवं दूसरी बार 100, जबकि तीसरी बार या आगे हर बार 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं देखा गया है कि दुपहिया वाहन पर भी एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति चलते हैं जिसको लेकर अब दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही चल सकता है। एक से अधिक व्यक्ति होने पर प्रथम बार 250,द्वितीय बार 500 तथा तीसरी बार और आगे हर बार 1000 रुपए जुर्माना लगेगा।
अब तक कुल 8,500 लोगों को फोन कर हालचाल पूछा जा चुका है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, हाथों को साबुन से अच्छे से धोते रहें।