हिमाचल प्रदेश ने कड़े किए नियम, राज्य में प्रवेश के लिए पहचान पत्र अनिवार्य

रविवार, 14 जून 2020 (08:00 IST)
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को कहा कि राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाना होगा और स्पष्ट किया कि रेड जोन से आने वाले लोगों को पृथक-वास में रखा जाएगा। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोनावायरस (Coronavirus) से गंभीर रूप से प्रभावित रेड जोन से लोगों के आने के मामले सामने आए हैं, लेकिन ऐसे लोग दावा करते हैं कि वे ग्रीन जोन से आए हैं।


इस कारण उन्हें पृथक-वास केंद्रों में रुकने के बजाए हिमाचल प्रदेश में सीधे अपने घरों के लिए जाने की अनुमति मिल गई। राज्य ने कोरोनावायरस से ज्यादा प्रभावित स्थानों की संशोधित सूची भी जारी की। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, तमिलनाडु का चेंगलापट्टु, गुड़गांव, जयपुर, जोधपुर, कोलकाता, हावड़ा और इंदौर इस सूची में शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) आर. डी. धीमान ने कहा कि इन जगहों से यात्रा करने वाले लोगों को पहले पृथक-वास में जाना होगा। उन्होंने कहा कि ई-पास जारी करने की व्यवस्था में भी बदलाव हुआ है और आवेदकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे पहचान पत्र मुहैया कराएं।

नए आदेश के बाद कांगड़ा और हमीरपुर के जिलाधिकारियों ने निर्देश दिए कि इन शहरों से आने वाले हर किसी को संस्थागत पृथक-वास में रखा जाए। पृथक-वास की अवधि सामान्य तौर पर 14 दिनों की है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस के 16 नए मामले सामने आए जिससे राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 503 हो गई है। राज्य में अभी तक कोरोना वायरस से पीड़ित सात लोगों की मौत हो चुकी है।
कांगड़ा जिला सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित है जहां अभी तक संक्रमण के 138 मामले सामने आए हैं, जबकि हमीरपुर में 131 मामले सामने आए हैं। (भाषा)

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