कर्नाटक में UNlock के तहत 17 जिलों में होटल एवं जिम खुले, मेट्रो एवं बस सेवा आरंभ

सोमवार, 21 जून 2021 (14:04 IST)
बेंगलुरु। कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के कर्नाटक प्रशासन के निर्देशों के मद्देनजर बेंगलुरु शहर समेत राज्य के 17 जिलों में सोमवार को होटलों की सेवाएं फिर से शुरू हो गईं, जिम फिर से खुल गए और सार्वजनिक परिवहन बसों एवं मेट्रो का परिचालन पुन: आरंभ हो गया।

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अनलॉक 2 के तहत नए दिशा-निर्देश सुबह 6 बजे से लागू हो गए और ये 5 जुलाई को सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। जहां लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर 5 प्रतिशत से कम है, उन 17 जिलों में दुकानें सोमवार से सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बस एवं मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन का परिचालन भी आरंभ हो गया।

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कार्यालय आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसों के चलने के कारण शहर के कई स्थानों में बस अड्डों पर अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। अन्य स्थानों से भी इसी प्रकार की खबर मिली हैं। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने कहा है कि वह स्थानीय और अंतर-जिला बस संचालन के लिए शुरू में 3,000 बसों की सेवा उपलब्ध कराएगा, लेकिन बेंगलुरु मेट्रोपोलिटन परिवहन निगम (बीएमटीसी) ने कहा था कि वह 2,000 बसें चलाएगा।
 
बीएमटीसी के अधिकारियों के मुताबिक सुबह 8 बजे तक कुल 796 बसों का संचालन किया गया। बिना वातानुकूलन वाले रेस्तरां, क्लब और होटल बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, आधी क्षमता के साथ जिम खुले और पार्क सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। पचास प्रतिशत तक बुकिंग के साथ लॉज और रिसॉर्ट का संचालन, दर्शकों के बिना आउटडोर खेल गतिविधियों और फिल्मों की आउटडोर शूटिंग को भी सोमवार से अनुमति दी गई है।
 
हालांकि, सप्ताह के कामकाजी दिनों में शाम सात बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और सप्ताहांत के दौरान शुक्रवार को शाम सात बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में कर्फ्यू रहेगा। स्विमिंग पूल, पूजा स्थल, राजनीतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल, पब और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
 
शहर में यातायात की आवाजाही में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को अपने कर्मचारियों की 50 प्रतिशत संख्या के साथ काम करने की अनुमति दी गई है और आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं देने वाले कार्यालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी गई है। प्रतिबंधों में यह ढील बेंगलुरु अर्बन, उत्तर कन्नड़, बेलगावी, मांड्या, कोप्पला, चिक्कबल्लापुर, तुमकुरु, कोलार, गडग, धारवाड़, रायचूर, बागलकोट, कलबुर्गी, हावेरी, रामनगर, यादगीर और बीदर में दी गई है। शेष जिन जिलों में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर 5 प्रतिशत से अधिक है, वहां 11 जून से लागू मौजूदा छूट जारी रहेगी, यानी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खुली रहेंगी और शाम सात बजे तक लोगों को आवागमन की अनुमति होगी।(भाषा)

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