घबराएं नहीं, समझिए क्या होता है LockDown, क्या खुला रहेगा और क्या बंद
मंगलवार, 24 मार्च 2020 (22:51 IST)
नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Corona Virus) के खतरे को देखते हुए देशभर में 21 दिनों के लिए लागू किए गए लॉकडाउन (LockDown) के दौरान जरूरी सेवाओं, प्रभावी उपायों और अपवादों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइड लाइन जारी की है। इस गाइडलाइन (Guideline) में बताया गया है कि 21 दिनों के दौरान कौनसी सेवाएं चालू रहेंगी।
क्या होता है लॉकडाउन : यह एक आपातकालीन व्यवस्था है, जो किसी महामारी या बड़ी आपदा के समय लागू होती है। यह व्यवस्था सरकार लागू करती है। लॉकडाउन में उस क्षेत्र के लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं होती है। उन्हें सिर्फ दवा या अनाज जैसी जरूरी चीजों या फिर बैंक से पैसा निकालने के लिए बाहर आने की अनुमति रहती है।
क्यों लगाया जा रहा है लॉकडाउन : भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है।
इस समय कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई देशों में इसे अपनाया जा रहा है। चीन जैसे देश ने कोरोना से मुकाबले के लिए कई शहरों में महीनों तक लॉकडाउन किया गया था।
ये खुले रहेंगे : आवश्यक श्रेणी में आने वाली वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी और दवा की दुकानें यानी मेडिकल स्टोर, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, पैथ लैब और राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। दूध, सब्जी, किराना और दवाओं की दुकान लॉकडाउन के दायरे से बाहर हैं, लेकिन इन दुकानों पर बेवजह भीड़ लगाने से बचना आवश्यक है, क्योंकि भीड़ से संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। पेट्रोल पंप और एटीएम को राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं के श्रेणी में रखा है।
लॉकडाउन के दौरान रखें सावधानी : लॉकडाउन के समय बिना कारणों से घरों से बाहर न निकलें। बच्चों को और बुजुर्गों को भी घर बाहर न निकलें। किसी अफवाह पर विश्वास नहीं करें और किसी प्रकार की अफवाहें न फैलाएं।
ये बंद रहेंगे : भारत सरकार और राज्य सरकार के दफ्तर, ऑटोनॉमस और उनसे जुड़े दफ्तर और सरकारी निगम बंद रहेंगे। सभी तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। एयर, रेल और रोडवेज सेवाएं 21 दिनों तक बंद रहेंगी। सभी तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
किसी भी तरह का राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक और सांस्कृतिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान : गृह मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन का नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक से दो वर्ष की जेल के अलावा कुछ मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान होगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि यह आदेश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया था।
इसका उद्देश्य कोरोना की महामारी से निपटने के लिए देशभर में एक समान उपाय लागू करना है। यह निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6 (2) (1) के तहत लिया गया है।
बाद में गृह मंत्रालय ने इसी अधिनियम की धारा 10 (2) (1) के तहत इस निर्णय को लागू करने के लिये आदेश जारी किया। आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस निर्णय को लागू करने को कहा गया है।
लॉकडाउन पर सरकार की गाइड लाइन
* आवश्यक सेवाओं पर कोई असर नहीं होगा।
* जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लॉकडाउन में छूट।
* देश में जरूरी चीजों की कमी नहीं होगी।
* राशन और दूध निर्धारित वक्त में ही मिलेगा।
* राशन, पेट्रोल पंप और दवाई की दुकानें खुली रहेंगी।