कोरोना संक्रमण बढ़ने और रोजाना 500 से ज्यादा मरीजों के आने के बाद सोमवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक शादी, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में 250 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि विवाह के लिए अलग से अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
प्रशासन के मुताबिक रात 10 बजे तक ही शादी के आयोजन की अनुमति होगी। उसके बाद कैटरिंग, टेंट या आयोजकों को आने-जाने की अनुमति होगी, लेकिन आयोजन 10 बजे आवश्यक रूप से खत्म करना होगा। इसके साथ ही शवयात्रा, उठावने और जनाजे में भी अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।