सभी सरकारी कार्यालय उपसचिव और उनसे उपर के सभी अधिकारियों के साथ काम करेंगे और बाकी स्टाफ को जरूरत के अनुसार 33 प्रतिशत तक ही काम पर बुलाया जा सकेगा। हालांकि रक्षा और सुरक्षा सेवा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्नि शमन और आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन तथा संबंधित सेवाएं, नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर, कस्टम, भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी, नेहरू युवक केन्द्र, और नगर सेवाएं बिना पाबंदी के काम करेंगी। जन सेवाओं को सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए जरूरी स्टाफ की तैनाती की जाएगी। (वार्ता)