भारत में 17 मई तक बढ़ा Lockdown, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए

शुक्रवार, 1 मई 2020 (18:48 IST)
नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने में पूर्णबंदी को एक कारगर उपाय करार देते हुए देश भर में इसकी अवधि 4 मई से दो सप्ताह तक और बढ़ाने का निर्णय लिया है। 
 
मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी के कारण देश भर में मौजूदा स्थिति की शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की गई, जिसके बाद देश भर में पूर्णबंदी की अवधि दो सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे पहले पूर्णबंदी की अवधि 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई की गई थी। 
 
मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों संचालन के लिए नए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जो 4 मई से लागू होंगे। ये दिशानिर्देश विभिन्न जिलों की रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के आधार पर तैयार किए गए हैं। इनमें ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों के लिए काफी छूट दी गई है। 
 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्‍फ्रेंस से बैठक की थी। इस बैठक में कुछ राज्यों ने पूर्णबंदी की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया था।
 
इसके बाद गृह मंत्रालय ने भी एक बैठक में स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद कहा था कि पूर्णबंदी के संबंध में 4 मई से नए दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। 
 
नए दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि देश भर के रेड जोन में पूर्णबंदी को सख्ती से लागू किया जाएगा और इनमें मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सामान तथा सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
 
हवाई, रेल और मेट्रो यात्रा के साथ-साथ सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन पर पहले की तरह पूरे देश में प्रतिबंध रहेगा और इनके संचालन की अनुमति ग्रीन जोन में भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर और भीड़भाड़ वाली अन्य जगह भी पहले की तरह पूरे देश में बंद रहेंगी। 
 
साथ ही सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाओं, पूजा स्थलों और अन्य तरह की सभाओं के आयोजन पर भी रोक रहेगी। गृह मंत्रालय की अनुमति से कुछ चुनिंदा और जरूरी मामलों में ही हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा की जा सकेगी।
 
नए दिशानिर्देशों में लोगों के कल्याण और सुरक्षा को देखते हुए भी कुछ उपाय किए गए हैं। इसलिए सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन इसके लिए कानून के प्रावधानों के अनुसार धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा और उसका सख्ती से पालन कराने जैसे आदेश जारी करेंगे। 
 
सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, अनेक बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरों पर ही रहना होगा। ये केवल जरूरत पड़ने और स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए ही बाहर निकल सकेंगे। 
 
रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक को सामाजिक दूरी तथा सुरक्षा के अन्य नियमों के पालन के साथ संचालन की अनुमति होगी, लेकिन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इनकी अनुमति नहीं होगी। रेड जोन में हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर भी कुछ अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इनमें साइकिल, रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी तथा कैब के संचालन के साथ-साथ जिलों के अंदर और जिलों के भीतर बसों का संचालन भी शामिल है। इसके साथ ही नाई की दुकान, स्पॉ और सैलून भी बंद रहेंगे।
  
रेड जोन में पाबंदियों के साथ कुछ अन्य गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। इनमें कुछ स्वीकृत गतिविधियों के लिए ही व्यक्तियों और वाहनों के आवागमन की अनुमति दी जाएगी। चार पहिए वाले वाहन में चालक के अलावा दो अन्य व्यक्ति तथा दो पहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति होगी। 
 
शहरी क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात इकाई, औद्योगिक एस्टेट, औद्योगिक टाउनशिप जैसे प्रतिष्ठानों में भी पबंदियों के साथ गतिविधियों की अनुमति होगी। इसके अलावा जरूरी सामान, दवा, चिकित्सा उपकरण और उनके कच्चे पदार्थों की इकाइयों को भी इसी तरह अनुमति दी जाएगी। 
 
सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के विनिर्माण और जूट उद्योग में भी सामाजिक दूरी के नियम और अलग शिफ्ट के साथ काम करने की अनुमति होगी। निर्माण गतिविधियों को केवल वहीं अनुमति दी जाएगी जहां मजदूर निर्माण स्थल पर ही उपलब्ध हों और बाहर से न लाने पड़ें। नवीकरणीय ऊर्जा के परियोजनाओं में भी काम की अनुमति होगी।
 
शहरी क्षेत्रों में माल, बाजारों और बाजार परिसर में गैर जरूरी सामान की दुकानें नहीं खुलेंगी। हालांकि अकेली दुकानों, आसपास की दुकानों तथा आवासीय परिसरों की दुकानों को जरूरी और गैर जरूरी के भेद के बिना खोलने की अनुमति रहेगी। 
 
रेड जोन में ई कॉमर्स कंपनियों को जरूरी सामान के अलावा अन्य सामान की आपूर्ति की अनुमति नहीं रहेगी। निजी कार्यालय जरूरत के अनुसार 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे, जबकि अन्य को घर से काम करना होगा। 
 
सभी सरकारी कार्यालय उपसचिव और उनसे उपर के सभी अधिकारियों के साथ काम करेंगे और बाकी स्टाफ को जरूरत के अनुसार 33 प्रतिशत तक ही काम पर बुलाया जा सकेगा। हालांकि रक्षा और सुरक्षा सेवा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्नि शमन और आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन तथा संबंधित सेवाएं, नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर, कस्टम, भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी, नेहरू युवक केन्द्र, और नगर सेवाएं बिना पाबंदी के काम करेंगी। जन सेवाओं को सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए जरूरी स्टाफ की तैनाती की जाएगी। (वार्ता) 

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