मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन को बुधवार को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया। इसमें कहा गया है कि 5 अक्टूबर से होटल, रेस्तरां एवं बारों को सीमित क्षमता के साथ खोलने की इजाजत होगी।
होटल,भोजनालय, रेस्तरां एवं बार राज्य में 5 अक्टूबर से खुल सकेंगे लेकिन वे एक वक्त में अपनी क्षमता के 50 फीसदी से ज्यादा ग्राहकों नहीं बैठा सकते हैं या स्थानीय अधिकारी जितनी लोगों की सीमा को निर्धारित करेंगे, उतने ग्राहकों को अपने यहां आने की अनुमति देंगे।
राज्य के अंदर या राज्य के बाहर ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक और समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, मॉल में थिएटर, बाजार, सभागार आदि बंद रहेंगे।
दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बड़ी सभाओं पर रोक रहेगी। (भाषा)