भोपाल। मध्यप्रदेश में लॉकडाउन के दौरान हो रही शादी में अगर किसी तरह का समारोह और बारात निकाली गई तो अब वर-वधू पक्षों के साथ उसमें शामिल होने वालों पर FIR दर्ज की जाएगी। इसके साथ शादी में बारात के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका आदेश खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक में दिए है।
राजधानी भोपाल के जाटखेड़ी इलाके में शादी के दो दिन बाद दुल्हन के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद सरकार ने शादी को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में कुछ बदलाव के साथ इसको सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। जाटखेड़ी इलाके में हुई शादी में दुल्हन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शादी में शामिल हुए 35 बारतियों को क्वारेंटाइन किया गया है।
पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताते हुए कहा कि गाइलाइन के नियम अनुसार संक्रमित इलाकों के बाहर शादी में दोनों पक्षों से 25-25 अधिकतम 50 सदस्यों के शामिल होने की अनुमति दी गई,परंतु विवाद समारोह और बारात नहीं निकाली जा सकती। इन नियमों को तोड़ने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।