अन्य राज्यों में फंसे भी कर सकेंगे आवेदन : नए निर्देशों के अनुसार अब मध्यप्रदेश के निवासी, जो अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों में वर्तमान में फंसे हुए हैं, वे मैप आईटी पोर्टल पर वाहन रजिस्ट्रेशन सहित एप्लाई कर सकेंगे। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा एवं खरगोन जिले से अन्य जिलों के लिए मात्र मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और विवाह के अतिरिक्त ई-पास जारी नहीं किए जा रहे थे। अब इसमें भी छूट दी गई है। इन जिलों से भी अन्य जिलों की तरह कलेक्टर द्वारा प्रदेश के अंदर अन्य जिले में यात्रा की अनुमति होगी।
मध्यप्रदेश के निवासी जो अन्य राज्यों में रुके हुए हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे। अभी तक अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों से प्रदेश के अन्य जिलों में आने की अनुमति नहीं थी। ऐसे ई-पास केवल एक बार अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में आने के लिए जारी किए जा सकेंगे। इस व्यवस्था का उपयोग बार-बार आवागमन में नहीं किया जा सकेगा।
इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा एवं खरगोन जिले से अन्य जिलों के लिए मात्र मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और विवाह के अतिरिक्त ई-पास जारी नहीं किए जा रहे थे। इसमें भी छूट दी गई है। इन जिलों से भी कलेक्टर द्वारा प्रदेश के अंदर अन्य जिले में यात्रा की अनुमति होगी। किंतु यह अनुमति मात्र एक बार ही दी जा सकेगी, ताकि इसका दुरुपयोग न हो।
होगा स्वास्थ्य परीक्षण : प्रत्येक अनुमति का विवरण जिस जिले में या अनुमति दी जा रही है तथा जिस जिले के लिए दी जा रही है, की जानकारी मैप आईटी के पोर्टल पर संबंधित जिलों को दिखाई देती है। इसका उपयोग कर आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।