स्वास्थ्य विभाग के उपसचिव सोईमिनलियन लेंगेन ने बताया, हवाई या सड़क मार्ग से मणिपुर आने वाले सभी लोगों को, यहां तक कि स्थानीय मूल निवासियों को भी, राज्य में प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले कराई गई कोविड-19 संबंधी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखानी होगी।
इस बीच मणिपुर पुलिस के महानिरीक्षक एलांगबाम प्रियोकुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने, सार्वजनिक स्थान पर थूकने और कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन नहीं करने के लिए 284 लोगों पर जुर्माना लगाया गया।