आदेश में कहा कि 7 दिसंबर से अगले आदेश तक रात 9 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। उसने कहा कि लोग इस अवधि में घर में रहें। इस अवधि में वे सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर पैदल या वाहन लेकर न निकलें। अधिसूचना में पुलिस, नागरिक सुरक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, दमकल एवं आपातकालीन सेवाएं, होमगार्ड, मीडिया संगठनों, एटीएम संचालन और निजी सुरक्षा एजेंसियां को इस दौरान कर्फ्यू से छूट दी गई है। दूध और पानी के वितरण, डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों और एलपीजी आपूर्ति को भी रात के कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है।
आदेश के अनुसार इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भादंवि की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह का रात का कर्फ्यू राजकोट, वडोदरा और सूरत में भी 21 नवंबर से जारी है। (भाषा)