नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी। कोरोना से जंग में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला अब लोगों को खासा महंगा पड़ सकता है। अध्यादेश में मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। इसमें 3 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान है।