अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। यह फैसला यूपी बोर्ड, CBSE व CISCE समेत अन्य सभी बोर्डों के प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा।
आदेश के मुताबिक, अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो उप्र स्वावित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2018 की धारा-आठ (एक) के अंतर्गत गठित जिला शुल्क निर्धारण नियामक समिति से अभिभावक व छात्र इसकी शिकायत करेंगे। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।