नई दिल्ली। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय दल के खिलाड़ियों और उनके साथ जा रहे कर्मियों तथा पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को कोविशील्ड की दूसरी खुराक निर्धारित समय अंतराल से पहले (28 दिन के बाद तथा 84 दिन से पूर्व) दी जाएगी। वर्तमान में, कोविड-19 टीका कार्यक्रम से संबंधित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों के आधार पर कोविशील्ड की दूसरी खुराक, पहली खुराक की तारीख से 12-16 सप्ताह के अंतराल (यानी 84 दिन के बाद) पर दी जाती है।
कोविड प्रबंधन पर स्वत: संज्ञान संबंधी मामले में केंद्र ने शीर्ष अदालत में शनिवार को दायर 380 पन्नों के अपने शपथ पत्र में कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को छात्रों और केरल जैसे विभिन्न राज्यों से कई अभिवेदन मिले हैं जिनमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए 84 दिन के समय अंतराल में ढील दी जानी चाहिए।
केंद्र ने कहा कि शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने वाले छात्रों, रोजगार के अवसरों के लिए विदेश जाने वालों तथा टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों और उनके साथ जा रहे भारतीय दल के कर्मियों को विशेष छूट दी जाएगी। इसने कहा कि कोविशील्ड की दोनों खुराकों के बीच समय अंतराल में उभरते वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर संशोधन होते रहे हैं।(भाषा)