सूत्रों ने कहा कि नियामक ने बीमाकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि पैनल में शामिल अस्पताल कोविड-19 को लेकर अस्पताल में भर्ती होने पर जमा राशि नहीं लें। कैशलेस पॉलिसी होने के बावजूद कुछ अस्पतालों ने पहली और दूसरी लहर के दौरान कोविड उपचार के लिए राशि जमा कराने की मांग की थी। भाषा Edited by Sudhir Sharma