भोपाल। मध्यप्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इस बात का एलान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधि चलना है इसलिए प्रदेश में अभी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन इसमे कुछ छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नाम अपने संदेश में प्रदेश में क्या लॉक रहेगा और क्या अनलॉक रहेगा इसको विस्तार से बताय। वहीं जिलों के बारे में स्थानी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि जरुरी न हो तो घरों से नहीं निकले।
पूरे प्रदेश में इन पर रहेगा बैन
-सभी प्रकार के सामाजिक,राजनीतिक,खेल,मनोरंजन,सांस्कृतिक,मेले और धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
-स्कूल,कॉलेज,कोचिंग संस्थान बंद रहेगी,ऑनलाइन क्लास चलेगी।
-शॉपिंग मॉल,मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, जिम बंद,पिकनिक स्पॉट,ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
-अत्यावश्यक सेवा देने वाले कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी दफ्तर में 50% फीसदी कर्मचारियों और 100 फीसदी अफसरों के साथ खुलेंगें।
-धार्मिक स्थलों में एक समय में 4 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे।
-अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेंगी।
-शादी समारोह में दोनों पक्षों से अधिकतम 20 लोगों की संख्या रहेगी।
-किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी.
-पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा।
-पूरे प्रदेश में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
पूरे प्रदेश में इनको रहेगी छूट-
• समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां
• उद्योगों में कच्चा माल / तैयार माल का आवागमन
• अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं पशु चिकित्सा अस्पताल
• केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, पशु आहार की दुकानें
• पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस
• मण्डी, खाद बीज / कृषि यंत्र की दुकानें एवं सभी कृषि गतिविधियाँ
• रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल टेक होम डिलेवरी के लिए)
• लॉजिंग/होटल (केवल आगन्तुकों के लिए रूम डायनिंग के साथ
• बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम
• प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स
• बैंक, इन्श्योरेंस, नॉन- बैंकिंग फाइनांस कम्पनियाँ, सहकारी साख समिति, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज आदि का संचालन एवं आवागमन