अदालत ने वेबसाइटों और रेडियो चैनलों, इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा केंद्र को नोटिस जारी किया है। इन सभी को 4 सितंबर तक अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में अब 4 सितंबर को आगे सुनवाई होगी।
अपने हालिया अंतरिम आदेश में न्यायाधीश ने गूगल जैसे सर्च इंजनों तथा एयरटेल और वोडाफोन जैसे इंटरनेट, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उल्लंघन करने वाली उन वेबसाइटों से लिंक हटाने या इसे बंद करने का निर्देश दिया, जहां क्रिकेट विश्व कप का ऑडियो कवरेज अनधिकृत रूप से लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है।