मुश्किल में केजरीवाल, रद्द हो सकती है उम्मीदवारी!

सोमवार, 2 फ़रवरी 2015 (15:11 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उम्मीदवारी रद्द करने संबंधी याचिका पर केजरीवाल को नोटिस जारी किया।
 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची में केजरीवाल का नाम शामिल करने के खिलाफ निर्वाचन आयोग, सीईओ और पांच अन्य को नोटिस जारी किया।
 
दरअसल, केजरीवाल की उम्मीदवारी को लेकर कोर्ट में दायर याचिका दायर की गई थी, इसमें उनकी उम्मीदवारी की वैधता को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। इसके बाद अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
 
बताया गया है कि कांग्रेस नेता किरण वालिया ने दायर याचिका में यह सवाल किया है, इसमें उनकी नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवारी को अवैध करार दिया गया।
 
न्यायमूर्ति बिभु बखरू ने वालिया की याचिका पर मामले की सुनवाई के लिए चार फरवरी की तिथि तय की और केजरीवाल व अन्य से जवाब मांगा। वालिया नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। उन्होंने यह कहते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने अपना गलत पता दिया है। क्योंकि वह दिल्ली के मतदाता बनना चाहते थे।
 
दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग करते हुए वालिया ने कहा कि वह नई दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। वालिया ने कहा कि केजरीवाल ने निर्वाचन आयोग को एक झूठा हलफनामा देकर फर्जीवाड़ा किया हैए जिसमें उन्होंने कहा है कि वह बीण्केण् दत्त कॉलोनी के स्थायी निवासी हैं। (भाषा)

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